ईरान में एक बाल विवाह के लिए मेक-अप का वीडियो

एक ऐसे वीडियो के केस में, जिसमें ईरान की एक ब्यूटीशियन एक 14 वर्षीय लड़की को उसकी शादी के लिए तैयार कर रही है, बोर्ड इस बात से सहमत है कि Meta ने उस कंटेंट को मानव शोषण पॉलिसी के तहत हटाकर सही किया. हालाँकि, बोर्ड, Meta द्वारा कंटेंट को हटाने के लिए बताए गए कारण से सहमत नहीं है, जो पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट का उपयोग करना था. इसके बजाय, बोर्ड ने पाया कि इस नुकसानदेह प्रथा में मैटेरियल सहायता करके यह कंटेंट मानव शोषण कम्युनिटी स्टैंडर्ड के बाल विवाह को आसान बनाने से जुड़े नियम का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करता है. बाल विवाह, जो लड़कियों पर बुरा असर डालता है, बलपूर्वक विवाह और लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव का एक रूप है. बोर्ड के सुझावों में कहा गया है कि Meta की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा और आंतरिक मार्गदर्शन को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट किया जाए कि ऐसे कंटेंट को हटा दिया जाता है और उसमें यह निर्दिष्ट किया जाए कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं.

केस की जानकारी

जनवरी 2024 में, Instagram के एक यूज़र ने अपने अकाउंट पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ईरान की ब्यूटी सैलून सर्विस की जानकारी दी गई थी. वीडियो में एक ब्यूटीशियन, एक बच्ची की शादी की तैयारी के लिए उसका मेकअप कर रही है. फ़ारसी में बात करते हुए उस बच्ची ने कन्फ़र्म किया कि उसकी उम्र 14 वर्ष है और ब्यूटीशियन द्वारा पूछे जाने पर बच्ची ने बताया कि दूल्हे के परिवार ने उसके पिता से बार-बार आग्रह किया कि “बच्ची को उन्हें दे दिया जाए.” ब्यूटीशियन और वही बच्ची, शिक्षा के बजाय शादी को प्राथमिकता देने के बारे में बात कर रहे हैं और मेकअप से होने वाले बदलावों की प्रशंसा कर रहे हैं. टेक्स्ट ओवरले में कहा गया है कि बच्ची उस वर्ष की सबसे युवा दुल्हन है, जबकि पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि ब्यूटीशियन के पास दुल्हनों के लिए कौन-सी सर्विस उपलब्ध हैं. कंटेंट को लगभग 10.9 मिलियन बार देखा गया.

बोर्ड द्वारा करवाई गई बैकग्राउंड रिसर्च में पता चला कि वीडियो में दिखाई गई बच्ची शायद किसी ऐसी बच्ची की भूमिका निभा रही थी जिसकी शादी हो रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है.

एक माह के दौरान कुल 203 यूज़र्स ने कंटेंट की रिपोर्ट की. ह्यूमन रिव्यू के बाद, Meta इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि वीडियो से उसकी किसी पॉलिसी का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए वीडियो बना रहना चाहिए. वायरल होने की उच्च आशंका के चलते Meta के हाई रिस्क अर्ली रिव्यू ऑपरेशन सिस्टम ने भी कंटेंट को शुरुआत में फ़्लैग किया था और इसे भरोसेमंद पार्टनर प्रोग्राम द्वारा Meta को एस्केलेट किया गया था, जिसमें विशेषज्ञ स्टेकहोल्डर द्वारा संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की रिपोर्ट की जाती है. Meta के पॉलिसी और विषयवस्तु विशेषज्ञों द्वारा एस्केलेट किए गए रिव्यू के नए राउंड के बाद, Meta ने अपने शुरुआती फ़ैसले को पलट दिया और पोस्ट को अपनी मानव शोषण पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया. Meta ने फिर इस केस को बोर्ड को रेफ़र किया.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के अनुसार बाल विवाह “18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का किसी वयस्क या अन्य बच्चे के साथ औपचारिक विवाह या अनौपचारिक मिलन है.” इसे बलपूर्वक विवाह का एक रूप माना जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं के अनुसार मानवाधिकारों का उल्लंघन है.

ईरान के कानून 13 से ज़्यादा उम्र की लड़कियों और 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लड़कों के बाल विवाह की परमिशन देता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ईरान में इस उम्र से पहले विवाह की परमिशन दी जाती है.

मुख्य निष्कर्ष

बोर्ड ने पाया कि कंटेंट से बलपूर्वक विवाह को आसान बनाने के बारे में मानव शोषण कम्युनिटी के नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होता है क्योंकि वीडियो में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि ब्यूटीशियन द्वारा 14 वर्षीय लड़की की मैटेरियल रूप से सहायता की जा रही है जिससे बाल विवाह को आसान बनाया जा रहा है. Meta ने वीडियो को हटाया, लेकिन उसने ऐसा किसी दूसरे कारण से किया: मानव शोषण पॉलिसी के तहत पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट. यह पॉलिसी स्पष्ट रूप से बाल विवाह के समर्थन को प्रतिबंधित नहीं करती, लेकिन इसे बनाने के कारण में कहा गया है कि पॉलिसी का लक्ष्य “मानव शोषण” के सभी रूपों को हटाना है, जिसमें Meta के अनुसार बाल विवाह का “समर्थन” भी शामिल होना चाहिए. इस केस में, Meta ने पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट का उपयोग किया, जिसे वह तब लागू कर सकता है जब किसी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के कठोर उपयोग से पॉलिसी बनाने के कारण और उद्देश्यों से असंगत परिणाम मिलते हों. बोर्ड, कंटेंट को हटाने के Meta के कारण से सहमत नहीं है क्योंकि ब्यूटीशियन के एक्शन किसी काम को आसान बनाने वाले थे. पोस्ट में विवाह करने जा रही लड़कियों के लिए ब्यूटी सर्विस का विज्ञापन किया गया था, जो इस प्रथा में सहायता करता है.

Meta द्वारा किसी काम को “आसान” बनाने के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन रिव्यूअर्स को दिए जाने वाले आंतरिक मार्गदर्शन में यह कहा गया है: “वह कंटेंट जो शोषण के पहले या उसके दौरान पीड़ितों के परिवहन, ट्रांसफ़र या हार्बरिंग में सहयोग करता है.” बोर्ड इस परिभाषा को बहुत संकीर्ण मानता है. पॉलिसी के प्रयोजन को देखते हुए, “आसान” बनाने के संबंध में बोर्ड की अपनी व्याख्या - शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता के प्रावधान को शामिल करना (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) - को इस केस के साथ-साथ Meta के आंतरिक मार्गदर्शन पर भी लागू किया जाना चाहिए. इसका मतलब है कि Meta, पॉलिसी की भावना से जुड़ी छूट पर निर्भर रहे बिना मिलते-जुलते कंटेंट को हटा सकता है.

मानव शोषण पॉलिसी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहती कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है. इसके अलावा, रिव्यूअर्स के लिए Meta की आंतरिक परिभाषा में कहा गया है कि नाबालिग सहमति नहीं दे सकते और सहमति के संकेतों और मानव तस्करी के संबंध में अतिरिक्त मार्गदर्शन मौजूद हैं, न तो आंतरिक और न ही लोगों को दिखाई देने वाली भाषा पर्याप्त रूप से स्पष्ट है. Meta को इसलिए पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि बाल विवाह, बलपूर्वक विवाह का ही एक रूप है और उसे अपने आंतरिक मार्गदर्शन को यह बताने के लिए अपडेट करना चाहिए कि बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के वे लोग होते हैं जो शादी या अनौपचारिक मिलन के लिए पूरी सहमति नहीं दे सकते.

बोर्ड मानता है कि पॉलिसी की भावना को बहुत कम मामलों में लागू किया जाना चाहिए क्योंकि इस छूट के संबंध में कुछ कानूनी चिंताएँ हैं. अपने पिछले सुझाव को दोहराते हुए, बोर्ड ने Meta से कहा कि वह इस छूट की सार्वजनिक व्याख्या का क्रियान्वयन पूरा करे.

ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला

ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.

बोर्ड ने Meta को सुझाव दिया है कि वह:

  • मानव शोषण पॉलिसी में संशोधन करके स्पष्ट रूप से बताए कि बलपूर्वक विवाह में बाल विवाह शामिल है.
  • इसके अलावा, पॉलिसी को संशोधित करके उसमें बाल विवाह और 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अनौपचारिक मिलन की परिभाषा को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के अनुसार बनाए.
  • ह्यूमन रिव्यूअर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन दे कि बाल विवाह को बलपूर्वक विवाह की परिभाषा में शामिल किया जा रहा है.
  • आंतरिक मार्गदर्शन में “आसान” बनाने की परिभाषा का विस्तार करे और उसमें शोषण को सक्षम बनाने के लिए किसी भी तरह की मैटेरियल सहायता (जिसमें “सर्विस” भी शामिल है) के प्रावधान को शामिल करे.

अधिक जानकारी के लिए

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