ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन के वोटिंग संबंधी नियम
9 मई 2024
ओवरसाइट बोर्ड ने ऐसी दो अलग-अलग Facebook पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसलों को कायम रखा है जिसमें ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन (AEC) द्वारा X पर पोस्ट की गई जानकारी का एक ही स्क्रीनशॉट था. यह जानकारी ऑस्ट्रेलिया के इंडीजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट रेफ़रेंडम से पहले पोस्ट की गई थी. दोनों पोस्ट ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन किया. इस स्टैंडर्ड के अनुसार किसी वोटिंग प्रोसेस में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने को प्रतिबंधित किया गया है. ये केस बताते हैं कि किस तरह संदर्भ के बिना दी गई जानकारी, लोगों को वोट के अधिकार को प्रभावित कर सकती है. बोर्ड ने सुझाव दिया कि Meta, वोटर और/या जनगणना की धोखाधड़ी से जुड़े अपने नियमों को “गैर-कानूनी वोटिंग” की अपनी परिभाषा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराकर ज़्यादा स्पष्ट रूप से समझाए.
केस की जानकारी
14 अक्टूबर, 2023 को, ऑस्ट्रेलिया में उसका इंडीजीनियस वॉइस टू पार्लियामेंट रेफ़रेंडम हुआ. कुछ दिन पहले, Facebook के एक यूज़र ने AEC के आधिकारिक अकाउंट की एक X पोस्ट का स्क्रीनशॉट एक ग्रुप में पोस्ट किया. दिखाई गई जानकारी में यह था: “अगर कोई अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो अलग-अलग पोलिंग लोकेशन पर वोट डालता है और हर पोलिंग लोकेशन में बैलेट बॉक्स में अपना औपचारिक वोट डालता है, तो उनका वोट गिना जाता है.” इसके अलावा, उसी X थ्रेड से यूज़र द्वारा लिए गए एक अन्य कमेंट में कहा गया है कि बैलेट की गोपनीयता AEC को “यह जानने से रोकती है कि कौन-सा बैलेट पेपर किस व्यक्ति का है”, जबकि यह भी कहा गया है कि “प्राप्त डबल वोटों की संख्या अविश्वसनीय रूप से कम है.” हालाँकि, स्क्रीनशॉट में AEC द्वारा शेयर की गई सभी जानकारी नहीं दिखाई गई है, इस जानकारी समेत कि एक से ज़्यादा बार वोट देना अपराध है. पोस्ट के कैप्शन में कहा गया है: “जल्दी वोट करें, बार-बार वोट करें और वोट में ना कहें.”
एक अन्य Facebook यूज़र द्वारा शेयर की गई दूसरी पोस्ट में भी वही स्क्रीनशॉट था, लेकिन उसमें टेक्स्ट ओवरले करके यह कहा गया था: “तो आप एक से ज़्यादा वोट डाल सकते हैं. वे हमें ‘धाँधली’ के लिए तैयार कर रहे हैं … वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो … हमारी ना है, ना है, ना है, ना है, ना है.”
वॉइस रेफ़रेंडम में ऑस्ट्रेलिया के लोगों से पूछा गया था कि क्या संविधान में बदलाव करके संसद में आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स के लोगों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए.
ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग अनिवार्य है. 1924 के बाद से हर चुनाव और रेफ़रेंडम में AEC ने लगभग 90% वोटिंग रिपोर्ट की है. एक से ज़्यादा वोट देना गैर-कानूनी है और एक तरह की चुनावी धोखाधड़ी है.
Meta के ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा दोनों पोस्ट का पता लगाए जाने के बाद, ह्यूमन रिव्यू्अर्स ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने की Meta की पॉलिसी का उल्लंघन करने के कारण दोनों पोस्ट को हटा दिया. दोनों यूज़र्स ने अपील की.
मुख्य निष्कर्ष
बोर्ड ने पाया कि दोनों पोस्ट से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावे देने से जुड़े नियम का उल्लंघन होता है जिसके अनुसार “वोटिंग या जनगणना की प्रोसेस में गैर-कानूनी तरीके से भाग लेने का समर्थन करने, उसके निर्देश देने या उसके स्पष्ट इरादा दिखाने वाला कंटेंट पोस्ट करना प्रतिबंधित है.” पहले केस में, “बार-बार वोट करें” वाक्यांश को AEC की इस जानकारी के साथ पोस्ट करना कि एक से ज़्यादा वोट गिने जाते हैं, गैर-कानूनी वोटिंग में शामिल होने के लिए एक स्पष्ट आह्वान है. Meta की आंतरिक गाइडलाइन के अनुसार, दो बार वोट करना एक तरह की “गैर-कानूनी वोटिंग” है. दूसरे केस में, “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” वाक्यांश को शेष टेक्स्ट ओवरले के साथ मिलाकर लोगों के लिए इस बात का समर्थन समझा जा सकता है कि वे पोलिंग लोकेशन पर टूट पड़ें और एक से ज़्यादा वोट दें. किसी भी पोस्ट को निंदा करने, जागरूकता फैलाने, न्यूज़ रिपोर्टिंग या हास्य या व्यंग्य के संदर्भ में पॉलिसी के अपवाद का फ़ायदा नहीं दिया गया. खास तौर पर, जागरूकता फैलाने के संबंध में, दोनों पोस्ट इस अपवाद के तहत नहीं आती क्योंकि उनमें AEC की X पोस्ट की सिर्फ़ चर्चा नहीं की गई है बल्कि जानकारी को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया गया है और यह इंगित किया गया है कि AEC के अनुसार एक से ज़्यादा वोट देने की परमिशन है.
यूज़र्स को अन्य लोगों के लिए वोटिंग की धोखाधड़ी में शामिल होने का आह्वान करने से रोकना, वोटिंग के अधिकार की रक्षा करने का एक वैधानिक लक्ष्य है. बोर्ड मानता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनैतिक अभिव्यक्ति एक महत्वपूर्ण घटक है. इन केसों में दोनों यूज़र, रेफ़रेंडम से शुरू हुई सार्वजनिक चर्चा में सीधे तौर पर शामिल थे लेकिन गैर-कानूनी व्यवहार में शामिल होने के लिए दूसरे लोगों का आह्वान करने से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे लोगों के राजनैतिक अधिकार प्रभावित हुए, खास तौर पर वोट देने का अधिकार. “नकारात्मक वोट करें” सुरक्षित राजैनतिक अभिव्यक्ति है, लेिन “बार-बार वोट करें” और “वोटिंग सेंटर्स पर टूट पड़ो” एक अलग मामला है. बोर्ड ने पाया कि अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वोटर की धोखाधड़ी रोकने की कोशिशों को फैलने से रोककर Meta ने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की सही रक्षा की, इस बात के बारंबार दावों को देखते हुए कि वॉइस रेफ़रेंडम ट्रिगर किया गया था.
वॉइस रेफ़रेंडम के बारे में बोर्ड, Meta की कोशिशों को समझता है. कंपनी ने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध और गलत जानकारी को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के वोटिंग में रुकावट डालने संबंधी नियमों के तहत संभावित रूप से उल्लंघन करने वाले कंटेंट की समय रहते पहचान की. “दो बार वोट करें” और “कई बार वोट करें” वाक्यांश ऐसे कीवर्ड थे जिससे इस केस में कंपनी का कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम एक्टिव हुआ. Meta के अनुसार, सिस्टम को स्थानीय संदर्भों में स्वीकार किया गया है. शेयर की गई जानकारी के आधार पर बोर्ड ने नोट किया कि इस तरह के नवाचारों को पूरी दुनिया में ऐसे देशों में एकरूपता से लागू किया जाना चाहिए, जहाँ चुनाव हो रहे हैं, यद्यपि Meta को यह आकलन करने के लिए सफलता के मीट्रिक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि कीवर्ड आधारित पहचान सिस्टम कितना प्रभावी है.
अंत में, बोर्ड ने पाया कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने के कम्युनिटी स्टैंडर्ड के लोगों को दिखाई देने वाले नियम पर्याप्त स्पष्ट नहीं हैं. उनमें वे बातें शामिल नहीं हैं जो Meta की आंतरिक गाइडलाइन में रिव्यूअर्स के लिए उपलब्ध हैं, जिन्हें “गैर-कानूनी वोटिंग” की कंपनी की परिभाषा कहा जाता है. चूँकि यह महत्वपूर्ण है कि यूज़र्स सोशल मीडिया पर लोकतांत्रिक घटनाओं से जुड़े जनहित के मुद्दों की चर्चा करने के लिए एंगेज हो पाएँ, इसलिए Meta को यूज़र्स को नियमों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना होगा.
ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला
दोनों केसों में ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.
बोर्ड ने Meta को सुझाव दिया है कि वह:
- “किसी वोटिंग या जनगणना प्रक्रिया में गैर-कानूनी रूप से भाग लेने का समर्थन करने, निर्देश देने या इसके स्पष्ट इरादे का प्रदर्शन करने, सिर्फ़ उन मामलों को छोड़कर जहाँ इसे निंदा करने, जागरूकता बढ़ाने, समाचार की रिपोर्टिंग करने या मज़ाक या व्यंग्यपूर्ण संदर्भों में शेयर किया जाता है” वाले कंटेंट पर नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के प्रतिबंध की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में “गैर-कानूनी वोटिंग” शब्द की अपनी परिभाषा शामिल करे.
ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला
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