सही ठहराया
ईशनिंदा का आरोपी पाकिस्तानी राजनैतिक उम्मीदवार
बोर्ड ने उस पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसले को कायम रखा है जिसमें एक राजनैतिक उम्मीदवार पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. इस पोस्ट को पाकिस्तान में 2024 के चुनावों के पहले तात्कालिक नुकसान की आशंका के चलते हटाया गया था.
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सारांश
बोर्ड ने एक ऐसी पोस्ट को हटाने के Meta के फ़ैसले को कायम रखा है जिसमें एक राजनैतिक उम्मीदवार पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था. पाकिस्तान में 2024 के चुनाव पास होने के कारण, इससे तात्कालिक रूप से संभावित नुकसान का जोखिम था. हालाँकि, बोर्ड ने पाया कि यह स्पष्ट नहीं है कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी, जो किसी “आउटिंग-रिस्क समूह” (वे समूह जिन्हें पहचान जाहिर होने पर खतरा है) के किसी व्यक्ति की पहचान जाहिर करने से यूज़र्स को रोकती है, में मौजूद प्रासंगिक नियम पाकिस्तान या किसी अन्य जगह पर ईशनिंदा की आरोपी सार्वजनिक हस्ती पर भी लागू होता है या नहीं. यह चिंताजनक है कि इस नियम को सभी संस्कृतियों और भाषाओं में आसानी से लागू नहीं किया जा सकता, जो उन यूज़र्स के लिए असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है जो नियमों को समझने की कोशिश कर रहे हैं. Meta को यह स्पष्ट करने के लिए अपनी पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए कि यूज़र्स को उन जगहों पर पहचाने जा सकने लोगों के खिलाफ़ ईशनिंदा के आरोप पोस्ट नहीं करने चाहिए जहाँ ईशनिंदा एक अपराध है और/या जहाँ उन लोगों की सुरक्षा को गंभीर जोखिम हो सकता है जिन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं.
केस की जानकारी
जनवरी 2024 में, Instagram के एक यूज़र ने पाकिस्तान के फ़रवरी 2024 के चुनावों के एक उम्मीदवार का भाषण देते हुए छह सेकंड का वीडियो पोस्ट किया. क्लिप में उम्मीदवार, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की यह कहते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि “अल्लाह के बाद अगर कोई बंदा आता है तो वह नवाज़ शरीफ़ हैं.” वीडियो में टेक्स्ट ओवरले है जिसमें यूज़र इस प्रशंसा की यह कहते हुए आलोचना कर रहा है कि उसने “कुफ़्र की सारी हदें पार कर दी हैं.” यूज़र ने यह आरोप भी लगाया कि इस्लाम की सीख के अनुसार वह एक नास्तिक है.
Instagram के तीन यूज़र्स ने इस कंटेंट को पोस्ट किए जाने के एक दिन बाद उसकी रिपोर्ट की और ह्यूमन रिव्यूअर ने पाया कि पोस्ट से Meta के कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं होता. जिन यूज़र्स ने कंटेंट की रिपोर्ट की थी, उन्होंने फ़ैसले के खिलाफ़ अपील नहीं की. कई अन्य यूज़र्स ने बाद के दिनों में पोस्ट की रिपोर्ट की लेकिन Meta इस बात पर कायम रहा कि कंटेंट से उसके नियमों का उल्लंघन नहीं होता. इस नतीजे पर पहुँचने के लिए कंपनी ने ह्यूमन रिव्यू और कुछ रिपोर्ट के अपने आप बंद होने के सहारा लिया.
फ़रवरी 2024 में, Meta के हाई रिस्क अर्ली रिव्यू ऑपरेशन (HERO) सिस्टम ने इन संकेतों के आधार पर कंटेंट की अतिरिक्त रिव्यू के लिए पहचान की कि इसके वायरल होने की संभावना है. कंटेंट को Meta के पॉलिसी विशेषज्ञों को एस्केलेट किया गया जिन्होंने उसे नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के “आउटिंग” (पहचान जाहिर करने) से जुड़े नियम का उल्लंघन करने के कारण हटा दिया. Meta “आउटिंग” को “किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान या लोकेशन जाहिर करने के रूप में परिभाषित करता है जो कथित रूप से किसी ऐसे समूह से संबद्ध है जिसे पहचान जाहिर होने से खतरा है.” रिव्यूअर्स के लिए Meta के आंतरिक मार्गदर्शन के अनुसार, पाकिस्तान में आउटिंग-रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया जाता है. जब वीडियो को HERO द्वारा फ़्लैग किया गया और उसे हटाया गया, तब तक उसे 48,000 बार देखा जा चुका था और 14,000 से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका था. मार्च 2024 में Meta ने यह केस ओवरसाइट बोर्ड को रेफ़र किया.
धर्म से जुड़े हमलों को पाकिस्तान में कानून के खिलाफ़ माना जाता है और देश के सोशल मीडिया से जुड़े नियमों के तहत ऑनलाइन कंटेंट से “ईशनिंदा” से जुड़ी बातों को हटाना अनिवार्य है.
मुख्य निष्कर्ष
बोर्ड ने पाया कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से जुड़े जोखिमों को देखते हुए, “ऑफ़लाइन नुकसान” को रोकने के लिए कंटेंट को हटाना नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी बनाने के कारण के अनुसार सही था.
यूज़र्स को आसानी से यह पता नहीं चलता कि कुछ अल्पसंख्यक धर्मों या मान्यताओं के जोखिमग्रस्त सदस्य, “आउटिंग” से जुड़े हैं, जैसा कि सामान्य तौर पर समझा जाता है (दूसरे शब्दों में, निजी स्टेटस को सार्वजनिक रूप से जाहिर करने के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम). इस संदर्भ में “आउटिंग” शब्द का उपयोग अंग्रेज़ी और उर्दू, दोनों भाषाओं में भ्रामक है. न तो यह स्पष्ट है कि ईशनिंदा के आरोपी लोग खुद को “आउटिंग” के जोखिम वाले किसी “समूह” का सदस्य मानेंगे या यह कि क्या खास तौर पर चुनावों के दौरान सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों के कारण “आउटिंग-रिस्क समूह” के तहत आएँगे. संक्षेप में, पॉलिसी से यूज़र्स को यह स्पष्ट नहीं होता कि क्या वीडियो से उल्लंघन होगा.
इसके अलावा, पॉलिसी में यह नहीं बताया गया है कि आउटिंग से जुड़े उसके नियमों में किन संदर्भों को शामिल किया गया है और किन समूहों को जोखिम वाले समूह माना गया है. इसमें यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि जिन लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगा है, उन्हें उन स्थानों पर सुरक्षा दी जाती है जहाँ ऐसे आरोपों के कारण तात्कालिक नुकसान का जोखिम होता है. Meta ने बताया कि उसके पास आउटिंग-रिस्क समूहों की एक आंतरिक लिस्ट है, लेकिन वह इस लिस्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराता ताकि गलत इरादे वाले लोग इसका दुरुपयोग न करें. बोर्ड इस बात से सहमत नहीं है कि यह कारण, पॉलिसी में समग्र स्पष्टता की कमी को सही ठहराता है. आउटिंग के संदर्भों और जोखिम वाले समूहों को परिभाषित करने से ईशनिंदा के आरोपों के संभावित टार्गेट को यह जानकारी मिलेगी कि ऐसे आरोप, Meta के नियमों के खिलाफ़ हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा. अप्रत्यक्ष रूप से इससे ऐसे संदर्भों में ईशनिंदा के आरोपी यूज़र्स द्वारा रिपोर्टिंग को बल मिलेगा जहाँ ईशनिंदा के कारण कानूनी और सुरक्षा जोखिम होते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है. सार्वजनिक नियम को ज़्यादा स्पष्ट बनाने से ह्यूमन रिव्यूअर्स उसका ज़्यादा सटीक एन्फ़ोर्समेंट भी कर पाएँगे.
बोर्ड इस बात से भी चिंतित है कि यूज़र्स द्वारा बार-बार रिपोर्ट किए जाने के बाद भी कई रिव्यूअर्स ने इसे उल्लंघन नहीं करने वाला पाया जबकि Meta का आंतरिक मार्गदर्शन, जो कि स्पष्ट है, साफ़ तौर पर कहता है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी लोग उसके आउटिंग-रिस्क समूहों में आते हैं. इसे सिर्फ़ तभी आंतरिक पॉलिसी विशेषज्ञों को एस्केलेट किया गया और उल्लंघन करने वाला पाया गया जब Meta के HERO सिस्टम ने इस कंटेंट के संभावित रूप से वायरल होने के बाद इसकी पहचान की. Meta के शुरुआती रिव्यूअर्स को ज़रूरत के हिसाब से बनाई गई ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, खास तौर पर पाकिस्तान जैसे संदर्भों में.
ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला
ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.
बोर्ड ने Meta को सुझाव दिया है कि वह:
- यह स्पष्ट करने के लिए अपनी नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी को अपडेट करे कि यूज़र्स को उन जगहों पर पहचाने जा सकने लोगों के खिलाफ़ ईशनिंदा के आरोप पोस्ट नहीं करने चाहिए जहाँ ईशनिंदा एक अपराध है और/या जहाँ ईशनिंदा के आरोपी लोगों की सुरक्षा को गंभीर जोखिम हैं.
- जिन जगहों पर ईशनिंदा के आरोपी लोगों को नुकसान का तात्कालिक खतरा होता है, उन जगहों के लिए काम करने वाले शुरुआती रिव्यूअर्स को एन्फ़ोर्समेंट के बारे में ज़्यादा विशिष्ट मार्गदर्शन देते हुए इस बात की ट्रेनिंग दे कि वे ऐसे आरोप लगाने वाली पोस्ट को प्रभावी रूप से पहचान पाएँ और उनकी बारीकियों और संदर्भ पर विचार कर पाएँ.
*केस के सारांश से केस का ओवरव्यू मिलता है और भविष्य में लिए जाने वाले किसी फ़ैसले के लिए इसको आधार नहीं बनाया जा सकता है.
केस का पूरा फ़ैसला
1. केस की जानकारी और बैकग्राउंड
जनवरी 2024 के अंत में, Instagram के एक यूज़र ने Instagram पर पाकिस्तान के फ़रवरी 2024 के चुनावों के एक उम्मीदवार का उर्दू भाषा में भाषण देते हुए छह सेकंड का वीडियो पोस्ट किया. क्लिप में उम्मीदवार, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ की यह कहते हुए प्रशंसा कर रहे हैं कि “अल्लाह के बाद अगर कोई बंदा आता है तो वह नवाज़ शरीफ़ हैं.” वीडियो में टेक्स्ट ओवरले है जिसमें यूज़र इस प्रशंसा की यह कहते हुए आलोचना कर रहा है कि उसने “’कुफ़्र’ की सारी हदें पार कर दी हैं.” इस्लाम की सीख के अनुसार “कुफ़्र” का अर्थ अल्लाह में विश्वास नहीं करना है.
Instagram के तीन यूज़र्स ने इस कंटेंट को पोस्ट किए जाने के एक दिन बाद उसकी रिपोर्ट की और ह्यूमन रिव्यूअर ने पाया कि पोस्ट से Meta के कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन नहीं होता. रिपोर्ट करने वाले यूज़र ने अपील नहीं की. एक दिन बाद, दो अन्य यूज़र्स ने कंटेंट की रिपोर्ट की. सभी मामलों में रिव्यूअर्स ने पाया कि कंटेंट से उल्लंघन नहीं होता. इसे पोस्ट करने के तीन दिन बाद, एक अन्य यूज़र ने कंटेंट की रिपोर्ट की. रिव्यूअर्स ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पाया कि इससे Meta के नियमों का उल्लंघन नहीं होता. उसके बाद अलग-अलग यूज़र्स ने नौ और बार कंटेंट की रिपोर्ट की लेकिन Meta ने पिछले फ़ैसलों के आधार पर इन रिपोर्ट को अपने आप बंद कर दिया. सभी यूज़र रिपोर्ट को रिपोर्ट किए जाने के दिन ही रिव्यू किया गया था.
फ़रवरी के शुरुआती दिनों में, कंटेंट को पोस्ट किए जाने के पाँच दिन बाद, Meta के हाई रिस्क अर्ली रिव्यू ऑपरेशन (HERO) सिस्टम ने इसके वायरल होने की अत्यधिक संभावना के आधार पर कंटेंट की अतिरिक्त रिव्यू के लिए पहचान की. HERO सिस्टम ने कंटेंट को Meta के पॉलिसी विशेषज्ञों को एस्केलेट किया. उन्होंने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड के “आउटिंग” शब्द के उल्लंघन के कारण कंटेंट को हटा दिया. स्टैंडर्ड के अनुसार आउटिंग तब होती है जब ऐसे किसी व्यक्ति की पहचान या लोकेशन को जाहिर किया जाता है जो किसी आउटिंग-रिस्क समूह का सदस्य हो. रिव्यूअर्स के लिए Meta के आंतरिक मार्गदर्शन के अनुसार, पाकिस्तान में आउटिंग-रिस्क ग्रुप में ऐसे लोग शामिल हैं जिन पर ईशनिंदा का आरोप लगाया जाता है. वीडियो क्लिप को हटाए जाने से पहले उसे 48,000 बार देखा जा चुका था और 14,000 से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका था. मार्च 2024 के अंतिम दिनों में Meta ने यह केस ओवरसाइट बोर्ड को रेफ़र किया.
बोर्ड ने अपना फ़ैसला करते समय नीचे दिए संदर्भ पर ध्यान दिया.
वीडियो क्लिप को पाकिस्तान में फ़रवरी 2024 के चुनावों के पहले पोस्ट किया गया था जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ़ के भाई शेहबाज़ शरीफ़ को एक बार फिर प्रधानमंत्री चुना गया था. वीडियो में जो राजनैतिक उम्मीदवार नवाज़ शरीफ़ की प्रशंसा कर रहा है, वह इन दोनों भाइयों की राजनैतिक पार्टी का ही व्यक्ति है.
बोर्ड द्वारा करवाई गई रिसर्च के आधार पर, ऐसी कई ऑनलाइन पोस्ट मौजूद थीं जिनमें वीडियो दिखाया गया था और ईशनिंदा के आरोप लगाए गए थे. इसी समय, कुछ अन्य पोस्ट में भी छह सेकंड की इस वीडियो क्लिप को शेयर किया गया था लेकिन उसमें “कुफ़्र” संबंधी आरोपों का विरोध करते हुए दावा किया गया था कि क्लिप को एडिट किया गया है और उम्मीदवार के भाषण को संदर्भ के बाहर प्रस्तुत किया गया है. एक अन्य पोस्ट में उसी भाषण का 60 सेकंड का हिस्सा दिखाया गया जिसे एक अन्य कैमरे से रिकॉर्ड किया गया था. इसे 1,000 से ज़्यादा बार शेयर किया गया और लगभग 100,000 बार देखा गया था. इस बड़े वीडियो में अल्लाह के बारे में चुनाव के उम्मीदवार का ज़्यादा संदर्भ मिलता है, जिसे वीडियो क्लिप के टेक्स्ट ओवरले में ईशनिंदा होने का दावा किया गया था.
पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295-298 के तहत पाकिस्तान धर्म से जुड़े हमलों को अपराध मानता है, जिसमें कुरान के बारे में गलत बातें कहना, पैगंबर मुहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणियाँ करना और “धार्मिक भावनाओं” को जान-बूझकर और गलत इरादे से ठेस पहुँचाना शामिल है. पाकिस्तान के सोशल मीडिया नियमों (2021) में दंड संहिता के अनुसार ऐसे ऑनलाइन कंटेंट को हटाना अनिवार्य है जिसमें “ईशनिंदा” की गई हो. इसके कारण अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों और इस्लाम की कथित आलोचना करने वाले लोगों को ऑनलाइन पोस्ट के लिए ईशनिंदा का दोषी बताकर मृत्युदंड दिया गया है. धर्म या मान्यता की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टर के अनुसार, धार्मिक अल्पसंख्यकों को अक्सर ईशनिंदा से जुड़े कानूनों का निशाना बनाया जाता है और उन्हें “ईशनिंदक” या “स्वधर्मत्यागी” कहा जाता है, ( A/HRC/55/47, पैरा. 14). पाकिस्तान में, अहमदिया मुसलमान और क्रिश्चियन इस निशाने पर आते हैं ( A/HRC/40/58, पैरा. 37). संयुक्त राष्ट्र के विशेष रैपर्टर में यह भी नोट किया गया है कि जो लोग बहुसंख्य धार्मिक समुदाय से भी आते हैं, जिनमें इस्लाम भी शामिल है, और “जो ईशनिंदा कानूनों के ज़रिए उनके धर्म की छवि खराब करने का सक्रिय रूप से विरोध करते हैं, उन्हें भी ‘विश्वासघात’
या ‘ईशनिंदा’ का आरोपी बनाए जाने और उन पर प्रतिशोधस्वरूप दंड लगाए जाने का ज़्यादा जोखिम होता है,” ( A/HRC/28/66, पैरा. 7; पब्लिक कमेंट PC-29617 भी देखें). ईशनिंदा के आरोप का उपयोग राजनैतिक विरोधियों को धमकाने के लिए भी किया जाता है.
ईशनिंदा के आरोपों के कारण पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएँ भी हुई हैं. ऐसी घटनाएँ देश में दशकों से होती आ रही हैं लेकिन उनका संबंध हमेशा सोशल मीडिया से नहीं रहा है. हाल ही की घटनाओं में शामिल हैं:
- 2021 में भीड़ ने खेलकूद के सामान बनाने वाली एक फ़ैक्टरी पर हमला किया और श्रीलंकाई पुरुष को पीटते हुए जला दिया जिससे उसकी मौत हो गई. श्रीलंकाई पुरुष पर यह आरोप था कि वह पैगंबर मोहम्मद के नाम वाले पोस्टर को अपवित्र कर रहा था. सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो फ़ुटेज में दिखाया गया कि भीड़ ने गंभीर रूप से घायल उस पुरुष को बाहर खींचा और जलाकर मार दिया जबकि देखने वाले सैकड़ों लोग इसका आनंद ले रहे थे.
- फ़रवरी 2023 में, भीड़ ने एक मुस्लिम पुरुष को पुलिस कस्टडी से निकालकर पीट-पीटकर उसको मार दिया. उस पुरुष पर आरोप था कि उसने कुरान के पेजों को अपवित्र किया था. सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो फ़ुटेज में दिखाया गया कि लोग उस पुरुष को पैरों से खींचकर बाहर लाए और लोहे की छड़ों और लाठियों से उसे पीटा.
- अगस्त 2023 में भीड़ ने क्रिश्चियन चर्चों पर हमले किए, उन्हें जला दिया और आसपास के घरों और घरेलू सामानों को जला दिया क्योंकि चर्च के दो सदस्यों पर यह आरोप था कि उन्होंने कुरान के पेजों को फ़ाड़कर उन पर अपमानजनक टिप्पणियाँ लिखी थीं. चर्च के कुछ सदस्य बचने के लिए अपने घरों से भाग गए.
- फ़रवरी 2024 में, भीड़ ने गलती से एक महिला के कपड़ों पर कुरान की आयतों का छपा होने समझकर उस पर हमला करना चाहा लेकिन पुलिस ने महिला को बचा लिया. भीड़ उस रेस्तरां के आसपास इकट्ठा हो गई थी जहाँ वह महिला खाना खा रही थी. उसने बाद में सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना की.
- मई 2024 में, एक बुज़ुर्ग क्रिश्चियन पुरुष, नज़ीर मसीह पर कुरान को अपवित्र करने के आरोप लगने के बाद भीड़ ने उन पर हमला किया. उस पुरुष को सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई. जून के शुरुआती दिनों में 2,500 लोगों की भीड़ ने रैली करते हुए इन हत्याओं के प्रति अपना समर्थन दिखाया.
- जून 2024 में, जब बोर्ड इस केस की सुनवाई कर रहा था, तब एक स्थानीय पर्यटक को कुरान को अपवित्र करने के आरोप में मारकर जला दिया गया. पुलिस ने एक आदमी को गिरफ़्तार किया था लेकिन सैकड़ों लोग उस पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए जहाँ उस आदमी को रखा गया था और उस आदमी को उन्हें सौंपने की माँग करने लगे. भीड़ ने फिर परिसर पर हमला किया और उस आदमी को घसीटकर बाहर ले आए. भीड़ ने उस आदमी को पीटा और फिर जला दिया. जून के आखिरी दिनों में, पुलिस ने इस हमले में शामिल 23 लोगों को गिरफ़्तार किया.
राजनेता भी ईशनिंदा से जुड़ी हिंसा का निशाना रहे हैं. एक सबसे हाई-प्रोफ़ाइल केस में पंजाब के पूर्व राज्यपाल सलमान तासीर को उनके ही बॉडीगार्ड ने 2011 में मार दिया गया. तासीर ने पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों को वापस लेने का समर्थन किया था. बॉडीगार्ड को मौत की सज़ा सुनाई गई लेकिन भीड़ ने सड़कों पर इसके विरोध में प्रदर्शन किया. बॉडीगार्ड को मृत्युदंड देने के बाद, प्रदर्शनकारियों ने उसकी कब्र पर मकबरा बना दिया. 2011 की ही एक अन्य घटना में कुछ अज्ञात अपराधियों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री शाहबाज़ भट्टी की हत्या कर दी. तासीर की ही तरह, भट्टी भी पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के खिलाफ़ थे.
संयुक्त राष्ट्र की विशेष कार्यविधियों के अलावा, मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता संगठनों के साथ-साथ अन्य सरकारों ने पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों के चलते भीड़ की ईशनिंदा से जुड़ी हिंसा की आलोचना की. बोर्ड ने जिन विशेषज्ञों से परामर्श किया, उन्होंने कन्फ़र्म किया कि अगर ईशनिंदा के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ़ पुलिस रिपोर्ट लिखाई जाती है, तो वह व्यक्ति गिरफ़्तार हो जाएगा और भीड़ से उसकी सुरक्षा हो जाएगी. लेकिन जैसा कि जून 2024 की घटना से पता चला है कि ईशनिंदा के आरोपियों को भीड़ की हिंसा से बचाने में पुलिस की कस्टडी भी अपर्याप्त रह सकती है.
इसके बावजूद, पाकिस्तान में ईशनिंदा के अभियोजन जारी हैं और सोशल मीडिया की पोस्ट को दोषी होने का आधार बनाया जा रहा है. उदाहरण के लिए, एक प्रोफ़ेसर को कथित ईशनिंदा से जुड़ी 2013 की एक Facebook पोस्ट के कारण मृत्युदंड सुनाया गया है और वह 10 से ज़्यादा वर्षों से जेल में हैं. उनका बचाव करने के कारण उनके वकील की 2014 में हत्या कर दी गई. 2020 में पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के चलते एक मानवाधिकार कार्यकर्ता पर ईशनिंदा का केस दर्ज किया. मार्च 2024 में 22 वर्ष के एक छात्र को ईशनिंदा का दोषी ठहराकर उसे मृत्युदंड सुनाया गया. उस पर आरोप था कि उसने पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नियों की अपमानजनक फ़ोटो WhatsApp पर भेजी थीं. पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ईशनिंदा से जुड़े ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करती रही है और उसने सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश दिया है कि वे उन पोस्ट की एक्सेस प्रतिबंधित करे जिन्हें वह ईशनिंदा मानती है. सरकार जिन पोस्ट को ईशनिंदा मानती है, उनके संबंध में उसने Meta से भी मुलाकात की है.
Meta ने अपनी जुलाई 2023 - दिसंबर 2023 की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बताया है कि उसने ईशनिंदा और “धार्मिक भावना विरोधी” पोस्ट सहित स्थानीय कानूनों का कथित उल्लंघन करने के कारण पाकिस्तान की टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी द्वारा रिपोर्ट की गई 2,500 से ज़्यादा पोस्ट की एक्सेस पाकिस्तान में प्रतिबंधित की. इन रिपोर्ट में सिर्फ़ वही कंटेंट शामिल होता है जिसे सरकार की रिक्वेस्ट पर Meta हटाता है और जो Meta की कंटेंट पॉलिसीज़ का अन्यथा उल्लंघन नहीं करतीं (अर्थात सरकार द्वारा फ़्लैग की गई ऐसी पोस्ट जिन्हें कंपनी “आउटिंग” से जुड़े Meta के नियमों का उल्लंघन करने के कारण हटाती है, इस डेटा में शामिल नहीं की जाएँगी). इस केस में Meta द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, इस बात के कोई संकेत दिखाई नहीं देते कि सरकार ने इस कंटेंट का रिव्यू करने या उसे हटाने की कोई रिक्वेस्ट की थी. ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव का सदस्य होने के कारण, Meta उस समय अभिव्यक्ति की आज़ादी का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है जब कोई सरकार कंटेंट पर ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिबंध लगाती है.
2. यूज़र सबमिशन
यूज़र ने इस केस में कोई कथन सबमिट नहीं किया.
3. Meta की कंटेंट पॉलिसी और सबमिशन
I. Meta की कंटेंट पॉलिसी
नुकसान पहुँचाने में मदद करना और अपराध को बढ़ावा देना
नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का लक्ष्य “लोगों, बिज़नेस, प्रॉपर्टी या जीव-जंतुओं को निशाना बनाने वाली कुछ तय आपराधिक या नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटी को आसान बनाने, उन्हें आयोजित करने, उन्हें प्रमोट करने या उन्हें अमल में लाने” वाले कंटेंट को प्रतिबंधित करके “ऑफ़लाइन नुकसान और नकल करने वाले व्यवहार को रोकना है.” कम्युनिटी स्टैंडर्ड की दो पॉलिसी लाइनें “आउटिंग” का समाधान करती हैं. पहली को शुरुआती रिव्यू में लागू किया जाता है और दूसरी को “एन्फ़ोर्स करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ की ज़रूरत” होती है, (जिसका अर्थ है कि इस पॉलिसी लाइन को सिर्फ़ एस्केलेशन के बाद ही एन्फ़ोर्स किया जाता है). इस केस में पहली पॉलिसी लाइन लागू होती है. यह विशेष रूप से “आउटिंग: किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान या लोकेशन जाहिर करना जो कथित रूप से किसी आउटिंग-रिस्क समूह का सदस्य है” को प्रतिबंधित करती है. इस पॉलिसी लाइन में यह नहीं बताया गया है कि किन समूहों को “आउटिंग-रिस्क समूह” माना जाता है. दूसरी पॉलिसी लाइन, जिसे सिर्फ़ एस्केलेशन पर एन्फ़ोर्स किया जाता है, भी “आउटिंग: किसी व्यक्ति की पहचान जाहिर करना और उसे नुकसान के जोखिम में डालना” को LGBTQIA+ के सदस्यों, बिना बुर्के वाली महिलाओं, कार्यकर्ताओं और युद्धबंदियों सहित कमज़ोर समूहों की खास लिस्ट के लिए प्रतिबंधित करती है. ईशनिंदा के आरोपी लोग उन समूहों की लिस्ट में नहीं हैं.
रिव्यूअर्स को दिए गए Meta के आतंरिक मार्गदर्शन के आधार पर, पहली आउटिंग पॉलिसी लाइन के “आउटिंग-रिस्क समूहों” में अन्य निर्दिष्ट लोकेशन के अलावा पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी लोग शामिल हैं. इसके अलावा, “आउटिंग” अनैच्छिक होनी चाहिए; व्यक्ति खुद को इससे बाहर नहीं कर सकता (उदाहरण के लिए, खुद को किसी आउटिंग-रिस्क समूह का सदस्य घोषित करके). Meta के आतंरिक मार्गदर्शन के तहत पॉलिसी का उल्लंघन करने के लिए, यह बात मायने नहीं रखती कि ईशनिंदा का आरोप सिद्ध हुआ है या नहीं या कंटेंट को गलती से ईशनिंदा मान लिया गया है. सिर्फ़ आरोप लगना ही व्यक्ति को “जोखिमग्रस्त” समूह में डालने और कंटेंट को हटाने के लिए पर्याप्त है.
पॉलिसी की भावना से जुड़ा अपवाद
Meta, उस स्थिति में कंटेंट को “पॉलिसी की भावना” से जुड़ी छूट दे सकता है जब पॉलिसी बनाने के कारण (वह टेक्स्ट जो हर कम्युनिटी स्टैंडर्ड को प्रस्तुत करता है) और Meta की वैल्यू के अनुसार परिणाम, नियमों (“यह पोस्ट न करें” सेक्शन में और प्रतिबंधित कंटेंट की लिस्ट में शामिल किए गए) के कठोरता से पालन के बजाय कुछ और होना चाहिए. अपने पुराने फ़ैसलों में, बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि Meta इस पॉलिसी से जुड़ी छूट की सार्वजनिक व्याख्या करे ( श्रीलंका फ़ार्मास्यूटिकल्स, सुझाव सं. 1, भारत के ओडिशा राज्य में सांप्रदायिक दंगे). प्रासंगिक सुझावों को Meta द्वारा स्वीकार किया गया और या तो उन्हें पूरी तरह लागू कर दिया गया है या लागू किया जा रहा है. यह बात बोर्ड के ताज़ा आकलन में सामने आई है.
II. Meta के सबमिशन
Meta ने बताया कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों के बाद हुई हिंसा के बाद, 2017 के अंतिम समय में उसने नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी अपनी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपी लोगों को “आउटिंग-रिस्क समूहों” की अपनी आंतरिक लिस्ट में जोड़ा है. पाकिस्तान के 2024 के चुनावों के लिए चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े अपने प्रयासों के भाग के रूप में, Meta ने गैर-कानूनी हिंसा सहित ऑफ़लाइन नुकसान के ज़्यादा जोखिम को देखते हुए ऐसे कंटेंट की निगरानी को प्राथमिकता दी जिसमें ईशनिंदा से जुड़े आरोप थे. Meta ने दावा किया कि निष्पक्षता के इन प्रयासों के कारण ही इस केस के कंटेंट की पहचान की जा सकी.
अपने केस रेफ़रल में, Meta ने चुनाव की अवधि में इस तरह के कंटेंट में अभिव्यक्ति और सुरक्षा के बीच की खींचतान नोट की. Meta ने पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों द्वारा उत्पन्न विभिन्न सुरक्षा जोखिमों, जैसे राजनेताओं पर हिंसा और मौत, को समझते हुए राजनैतिक उम्मीदवारों की आलोचना की जनहित महत्व को नोट किया.
Meta ने पाया कि वीडियो क्लिप का टेक्स्ट ओवरले, जिसमें कहा गया था कि चुनावी उम्मीदवार ने “कुफ़्र की सारी हदें पार कर दी हैं,” ईशनिंदा का आरोप है. Meta के अनुसार, ऐसी भाषा से या तो यह पता चलता है कि राजनैतिक उम्मीदवार ने “शिर्क” – दूसरे शब्दों में, एक से ज़्यादा भगवानों में आस्था रखना या किसी वस्तु या व्यक्ति को भगवान के बराबर मानना – किया है या वह राजनैतिक उम्मीदवार पर पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाता है. मामला चाहे जो हो, Meta ने पाया कि ऑफ़लाइन नुकसान का जोखिम, वीडियो की राजनैतिक अभिव्यक्ति की वैल्यू से ज़्यादा था. कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि अगर वीडियो में टेक्स्ट ओवरले न होता, तो उसे प्लेटफ़ॉर्म पर बनाए रखा जाता.
Meta ने उस HERO सिस्टम के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया जिसका उपयोग वह उच्च जोखिम वाले कंटेंट की पहचान करने के लिए करता है (यूज़र रिपोर्ट के अलावा): किसी खास कंटेंट का उच्च जोखिम उसके वायरल होने की संभावना पर निर्भर करता है. Meta यह अनुमान लगाने के लिए कई सिग्नलों का उपयोग करता है कि क्या कंटेंट वायरल होगा. इन सिग्नलों में किसी यूज़र की स्क्रीन पर कंटेंट का दिखाई देना, भले ही वह आंशिक रूप से हो, पोस्ट की भाषा और उसे पहचाने जाते समय वह प्रमुख देश जहाँ उसे शेयर किया जा रहा था, शामिल है. HERO किसी खास कम्युनिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा हुआ नहीं है. इसके अलावा, “अत्यधिक वायरल होने” के बारे में Meta की कोई स्थायी या तय परिभाषा नहीं है. इसके बजाय, अत्यधिक वायरल होने के निर्धारण के कारण, अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग होते हैं. परिणामस्वरूप, जिस तरह से Meta, चुनाव की अवधि सहित उच्च जोखिम वाली घटनाओं में अत्यधिक वायरल होने के सिग्नलों का निर्धारण करता है, वह अलग-अलग होता है. Meta की आंतरिक टीमें खास जोखिमों पर प्रतिक्रिया देने के लिए चुनाव की अवधि में देखे जाने की संख्या का उपयोग कर सकती हैं. HERO सिस्टम, पॉलिसी के उल्लंघन की संभावना पर ध्यान दिए बगैर, किसी भी पॉलिसी के तहत कंटेंट की पहचान करता है.
बोर्ड ने Meta से नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी और उसके एन्फ़ोर्समेंट में “आउटिंग-रिस्क समूहों” से जुड़े नियम, पाकिस्तान में चुनाव की निष्पक्षता के संबंध में कंपनी के प्रयास और पाकिस्तान के ईशनिंदा कानूनों के तहत कंटेंट को हटाने की सरकार की रिक्वेस्ट और Meta के कम्युनिटी स्टैंडर्ड से संबंधित सवाल पूछे. Meta ने सभी सवालों के जवाब दिए.
4. पब्लिक कमेंट
ओवरसाइट बोर्ड को तीन ऐसे पब्लिक कमेंट मिले जो सबमिशन की शर्तें पूरी करते हैं. दो कमेंट यूरोप से और एक कमेंट मध्य और दक्षिण एशिया से सबमिट किया गया था. प्रकाशन की सहमति के साथ सबमिट किए गए पब्लिक कमेंट पढ़ने के लिए यहाँ पर क्लिक करें.
सबमिशन में नीचे दिए गए विषयों पर बात की गई थी: ईशनिंदा के आरोप वाली पोस्ट के संबंध में Meta द्वारा कंटेंट मॉडरेशन, पाकिस्तान में ऐसे आरोपों का मानवाधिकारों पर असर और संबंधित अभियोजन और पाकिस्तान और अन्य देशों में सार्वजनिक हस्तियों पर ईशनिंदा के आरोपों की भूमिका.
5. ओवरसाइट बोर्ड का विश्लेषण
यह केस चुनावों के दौरान राजनैतिक आलोचना सहित अभिव्यक्ति की सुरक्षा की Meta की वैल्यू और पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से जीवन और आज़ादी को होने वाले खतरों को देखते हुए ईशनिंदा के आरोपी लोगों की सुरक्षा के बीच खींचतान दर्शाता है..
बोर्ड ने Meta की कंटेंट पॉलिसी, वैल्यू और मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियाँ के संबंध में इस केस में दिए गए Meta के फ़ैसले का विश्लेषण किया. बोर्ड ने यह भी आकलन किया कि कंटेंट गवर्नेंस को लेकर Meta के व्यापक दृष्टिकोण पर इस केस का क्या असर पड़ेगा.
5.1 Meta की कंटेंट पॉलिसी का अनुपालन
I. कंटेंट से जुड़े नियम
बोर्ड ने पाया कि Meta की पॉलिसी के उस नियम का उल्लंघन नहीं हुआ था जिसके तहत किसी “आउटिंग-रिस्क समूह” के किसी कथित सदस्य की पहचान जाहिर करना प्रतिबंधित है, क्योंकि यह अस्पष्ट है कि क्या यह नियम पाकिस्तान में या कहीं और ईशनिंदा की आरोपी सार्वजनिक हस्तियों पर भी लागू होता है.
पाकिस्तान में, कुछ धर्मों या मान्यताओं के अल्पसंख्यकों को नुकसान के “जोखिम वाले समूह” माना जा सकता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये जोखिम “आउटिंग” से जुड़े हैं, जैसा कि सामान्य तौर पर समझा जाता है (अर्थात, निजी स्टेटस को सार्वजनिक रूप से जाहिर करने के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम). इसी तरह से, ईशनिंदा के आरोपी लोग खुद को अनिवार्य रूप से किसी “समूह” का सदस्य नहीं मानते (उन लोगों के मुकाबले जो सुरक्षित विशिष्टता साझा करते हैं, जिनमें धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल होंगे). इसके अलावा, यह स्पष्ट नहीं है कि अगर राजनेता किसी सार्वजनिक भाषण में कोई जानकारी प्रकट करते हैं, खास तौर पर चुनाव के संदर्भ में, तो क्या वे “आउटिंग-रिस्क समूह” में आएँगे. इस बारे में Meta के नियमों के अन्य भाग वाकई “राजनैतिक हस्तियों” को अलग करते हैं और उन्हें कुछ खास तरह की “आउटिंग” के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं.
बोर्ड ने पाया कि भले ही रिव्यूअर्स के लिए आंतरिक मार्गदर्शन में पॉलिसी में शामिल किए गए “आउटिंग समूहों” (या ज़्यादा सटीक रूप से, संदर्भ) को लिस्ट करते हुए एन्फ़ोर्समेंट के लिए ज़्यादा विशिष्ट मार्गदर्शन दिया गया है, लेकिन लोगों को दिखाई देने वाली पॉलिसी में वे बुनियादी एलिमेंट नहीं हैं जो इस केस के कंटेंट को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करेंगे.
हालाँकि, अपने न्यायिक और ओवरसाइट कार्य का उपयोग करते हुए, बोर्ड ने पाया कि पॉलिसी बनाने के कारण को ध्यान में रखते हुए नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के प्रतिबंध को पढ़ने पर, कंटेंट को हटाना ज़रूरी है, जो एक ऐसा निष्कर्ष है जिसका समर्थन नीचे दिया गया मानवाधिकार विश्लेषण करता है. पॉलिसी बनाने के कारण के अनुसार, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का लक्ष्य “ऑफ़लाइन नुकसान को रोकना और रुकावट डालना” है, जिसमें “लोगों को निशाना बनाने वाली कुछ तय आपराधिक या नुकसान पहुँचाने वाली एक्टिविटी को आसान बनाने, उन्हें आयोजित करने, उन्हें प्रमोट करने या उन्हें अमल में लाने” से लोगों को प्रतिबंधित करके ऐसा करना शामिल है. Meta, उस सीमा तक आपराधिक या नुकसानदेह गतिविधि की वैधानिकता की चर्चा करने या उसके बारे में जागरूकता फैलाने की परमिशन देता है, जब तक कि पोस्ट से नुकसान का समर्थन न होता हो या उसमें मदद न मिलती हो. इस केस में, बोर्ड ने पाया कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से होने वाले कानूनी और सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए, कंटेंट को हटाना, नुकसान को रोकने के पॉलिसी बनाने के कारण के अनुसार सही है. यूज़र की पोस्ट को पाकिस्तान में ईशनिंदा के बारे में जागरूकता फैलाने वाली या उसकी वैधानिकता की चर्चा करने वाली नहीं समझा जा सकता. इसके बजाय, यह इसके विपरीत काम करती है: इसमें एक ऐसे स्थान पर किसी व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया है जहाँ उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और/या उन्हें सुरक्षा संबंधी जोखिम हो सकता है. राजनैतिक उम्मीदवार पर यह आरोप तब लगाए गए थे जब फ़रवरी 2024 के चुनाव पास ही थे और उस समय उम्मीदवार, चुनाव अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा होगा. तात्कालिक नुकसान की आशंका, जैसे सुरक्षा के लोगों द्वारा हिंसा और आपराधिक अभियोजन, मौजूद थी. इससे नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी द्वारा प्रतिबंधित आपराधिक या नुकसानदेह गतिविधि “आसान बनती है.”
बोर्ड के कुछ सदस्यों ने पाया कि कंटेंट को पॉलिसी की भावना के आधार पर हटाया जाना चाहिए था. इन सदस्यों के लिए, पॉलिसी के इस अपवाद का उपयोग बहुत कम मामलों में किया जाना चाहिए, खास तौर पर कंटेंट को हटाने के लिए. हालाँकि, इस केस जैसे अन्य मामले आते हैं जब ऐसे नुकसान के बढ़े हुए जोखिम का समाधान करना ज़रूरी होता है जिन्हें Meta के विशिष्ट “यह पोस्ट न करें” नियमों में स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है. इस केस में यही बात लागू होती है, क्योंकि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ा कम्युनिटी स्टैंडर्ड स्पष्ट रूप से यह नहीं बताता कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों पर प्रतिबंध है. हालाँकि, कंटेंट को हटाना समग्र रूप से पॉलिसी की भावना और नुकसान को कम करने के उसके लक्ष्यों के अनुरूप है. इन कुछ सदस्यों का मानना है कि जब Meta “पॉलिसी की भावना” के आधार पर कंटेंट को हटाता है, तो इसे डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए, ताकि इसके उपयोग को ट्रैक किया जा सके और फिर उनके आधार पर पॉलिसी की उन कमियों का पता लगाया जा सके जिनका समाधान करना ज़रूरी है.
5.2 Meta की मानवाधिकारों से जुड़ी ज़िम्मेदारियों का अनुपालन
बोर्ड ने पाया कि कंटेंट को प्लेटफ़ॉर्म से हटाना, Meta की मानवाधिकार से जुड़ी ज़िम्मेदारियों के अनुरूप था, लेकिन Meta को इस बारे में अपने नियमों की स्पष्टता और उसके एन्फ़ोर्समेंट की गति से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना चाहिए.
अभिव्यक्ति की आज़ादी (आर्टिकल 19 ICCPR)
ICCPR के अनुच्छेद 19 में “सभी तरह की जानकारी और सुझाव माँगने, देने और लेने की आज़ादी” शामिल है और वह “राजनैतिक बातचीत” और “सार्वजनिक मामलों” पर कमेंटरी को व्यापक सुरक्षा देता है. इसमें ऐसे सुझाव और विचार शामिल हैं जो विवादास्पद या घोर आपत्तिजनक हो सकते हैं, ( सामान्य कमेंट 34, पैरा. 11). सार्वजनिक चिंता के मामलों की चर्चा करते समय अभिव्यक्ति का महत्व खास तौर पर ज़्यादा होता है और चुनावों के दौरान वोट देने के किसी व्यक्ति के अधिकार का प्रभावी उपयोग करते समय अभिव्यक्ति की आज़ादी को एक “आवश्यक शर्त” माना जाता है ( सामान्य कमेंट 25, पैरा. 12). सभी सार्वजनिक हस्तियों, जिनमें राष्ट्र और सरकार के प्रमुखों जैसे सबसे ऊँचे राजनैतिक अधिकारी शामिल हैं, की कानूनी रूप से आलोचना और राजनैतिक विरोध किया जा सकता है (सामान्य कमेंट 34, पैरा. 38).
ईशनिंदा संबंधी कानून, ICCPR के अनुच्छेद 19 के संगत नहीं हैं (सामान्य कमेंट 34, पैरा. 48). मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के अनुसार, धर्म या मान्यता की आज़ादी के अधिकार में आलोचना या उपहास से मुक्त धर्म या मान्यता रखने का अधिकार शामिल नहीं है. इस आधार पर, ईशनिंदा से जुड़े कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए (सामान्य कमेंट 34, पैरा. 48 और A/HRC/31/18, पैरा. 59-60; रबात एक्शन प्लान, रिपोर्ट A/HRC/22/17/Add.4, पैरा. 19 देखें.) ईशनिंदा संबंधी कानून निश्चित रूप से अक्सर धार्मिक असहिष्णुता को बढ़ावा देते हैं और धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और असंतोष का कारण बनते हैं. ईशनिंदा या धार्मिक असहिष्णुता दर्शाने वाली भाषा को अपराध बताने के बजाय, 2011 में अंतरराष्ट्रीय कम्युनिटी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल रिज़ॉल्यूशन 16/18 के पक्ष में एकजुट हुई, जो धार्मिक असहिष्णुता से निपटने के लिए समय के साथ जाँचे गए उपायों की एक उपयोगी टूलकिट देता है और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध को सिर्फ़ तभी ज़रूरी बनाता है जब तात्कालिक हिंसा का जोखिम हो.
जहाँ राज्य, अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, वहाँ प्रतिबंधों को वैधानिकता, वैधानिक लक्ष्य और आवश्यकता तथा आनुपातिकता की शर्तों को पूरा करना चाहिए (अनुच्छेद 19, पैरा. 3, ICCPR; सामान्य कमेंट 34, पैरा. 22 और 34). इन आवश्यकताओं को अक्सर “तीन भागों वाला परीक्षण” कहा जाता है. बोर्ड इस फ़्रेमवर्क का उपयोग बिज़नेस और मानवाधिकारों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संघ के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप Meta की मानवाधिकार ज़िम्मेदारियों को समझने के लिए करता है, जिसके लिए Meta ने खुद अपनी कॉर्पोरेट मानवाधिकार पॉलिसी में प्रतिबद्धता जताई है. बोर्ड ऐसा इसलिए करता है कि वह रिव्यू के लिए आए कंटेंट से जुड़े अलग-अलग फ़ैसले ले सके और यह समझ सके कि कंटेंट मॉडरेशन से जुड़ा Meta का व्यापक दृष्टिकोण क्या है. जैसा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में संयुक्त राष्ट्र के खास रैपर्टर में कहा गया है कि भले ही “कंपनियों का सरकारों के प्रति दायित्व नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव इस तरह का है जो उनके लिए अपने यूज़र की सुरक्षा के बारे में इस तरह के सवालों का मूल्यांकन करना ज़रूरी बनाता है” (A/74/486, पैरा. 41).
I. वैधानिकता (नियमों की स्पष्टता और सुलभता)
वैधानिकता के सिद्धांत के लिए यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति को सीमित करने वाले नियमों को एक्सेस किया जा सकता हो और वे स्पष्ट हों. उन्हें पर्याप्त सटीकता के साथ बनाया गया हो ताकि लोग अपने व्यवहार को उसके अनुसार बदल सकें (सामान्य टिप्पणी सं. 34, पैरा. 25). इसके अलावा, ये नियम “उन लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाने के निरंकुश अधिकार नहीं दे सकते, जिनके पास इन नियमों को लागू करने की ज़िम्मेदारी है” और नियमों में “उन लोगों के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन भी होना ज़रूरी है जिन पर इन्हें लागू करने की ज़िम्मेदारी है ताकि वे यह पता लगा सकें कि किस तरह की अभिव्यक्ति को उचित रूप से प्रतिबंधित किया गया है और किसे नहीं,” (पूर्वोक्त). अभिव्यक्ति की आज़ादी पर संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष रैपर्टर ने कहा है कि ऑनलाइन अभिव्यक्ति की निगरानी करने के मामले में निजी संस्थानों पर लागू होने वाले नियम स्पष्ट और विशिष्ट होने चाहिए (A/HRC/38/35, पैरा. 46). Meta के प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों के पास इन नियमों की एक्सेस होनी चाहिए और उन्हें ये नियम समझ में आने चाहिए. साथ ही, उन नियमों के एन्फ़ोर्समेंट के बारे में कंटेंट रिव्यूअर्स को स्पष्ट मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए.
बोर्ड ने पाया कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी, जो किसी आउटिंग-रिस्क समूह के सदस्य की पहचान बताना प्रतिबंधित करती है, यूज़र्स के लिए स्पष्ट नहीं है. पहला, बोर्ड मानता है कि “आउटिंग” शब्द का उपयोग अंग्रेज़ी और उर्दू सहित उन अन्य भाषाओं में भ्रामक है जिनमें इसका अनुवाद किया गया है. “आउटिंग” का सामान्य तौर पर अर्थ किसी व्यक्ति के निजी स्टेटस को उसकी सहमति के बिना जाहिर करना है और आम तौर पर इसका उपयोग किसी व्यक्ति के सेक्शुअल ओरिएंटेशन या लैंगिक पहचान को बिना उसकी सहमति के जाहिर करने के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, लेकिन इस शब्द को अन्य संदर्भों में सामान्य तौर पर कम ही उपयोग किया जाता है, जैसे धार्मिक संबद्धता या मान्यता. ईशनिंदा के आरोपी लोग खुद को आम तौर पर “आउटिंग” के जोखिम वाला व्यक्ति नहीं मानते. इसके अलावा, “आउटिंग-रिस्क समूह” का अन्य भाषाओं में अनुवाद समस्याप्रद है. उदाहरण के लिए, आउटिंग पॉलिसी के उर्दू अनुवाद का सार्वजनिक वर्जन खास तौर पर अस्पष्ट है. पाकिस्तान का उर्दू बोलने वाला व्यक्ति यह नहीं समझेगा कि “شناخت ظاہر کرنا” का अर्थ “आउटिंग रिस्क” है. अनुवाद में यह भी नहीं बताया गया है कि “आउटिंग-रिस्क” का क्या अर्थ है. बोर्ड इस बात से चिंतित है कि मौजूदा वाक्य-विन्यास का आसानी से विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में अनुवाद नहीं किया गया है, जो संभावित रूप से उन यूज़र्स को भ्रमित करता है जो नियमों को समझना चाहते हैं. पारदर्शिता में कमी की स्थिति इस तथ्य से और बिगड़ जाती है कि Instagram कम्युनिटी गाइडलाइन का Meta की नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी से कोई स्पष्ट लिंक नहीं है, जिससे यूज़र्स के लिए यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति पर ईशनिंदा का आरोप लगाया जाता है, तो उस पर कौन-से नियम लागू होंगे.
दूसरा, (लोगों को दिखाई देने वाली) पॉलिसी में यह नहीं बताया गया है कि इस पॉलिसी लाइन में किन संदर्भों को शामिल किया गया है और किन समूहों को जोखिम वाले समूह माना गया है. इस पॉलिसी लाइन में यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि जिन लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगा है, उन्हें उन स्थानों पर सुरक्षा दी जाती है जहाँ ऐसे आरोपों के कारण तात्कालिक नुकसान का जोखिम होता है. यह खास तौर पर उन धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए समस्याप्रद है जो अक्सर ईशनिंदा के आरोपों के टार्गेट होते हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहाँ लोग सुरक्षा कारणों से अपनी धार्मिक संबद्धता या मान्यता को विवेकपूर्ण रूप से छिपाकर रखते हैं और जिन पर “आउटिंग” का जोखिम हो सकता है. इन कम्युनिटी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि नियमों से उन्हें इस बात का भरोसा हो कि उनकी सुरक्षा को सीधे खतरे में डालने वाले कंटेंट को प्रतिबंधित किया जाता है. रिव्यूअर्स के दिया जाने वाला आंतरिक मार्गदर्शन स्पष्ट है, लेकिन इस केस में रिव्यूअर्स की यह समझने में बार-बार विफलता कि यूज़र की पोस्ट उस मार्गदर्शन का उल्लंघन करती है, यह बताती है कि यह अभी भी अपर्याप्त है.
Meta ने बताया कि वह इस पॉलिसी में शामिल आउटिंग-रिस्क समूहों की लिस्ट को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराता ताकि गलत इरादे वाले लोग इसका दुरुपयोग न कर सकें. बोर्ड इस बात से सहमत नहीं है कि यह पॉलिसी में स्पष्टता की कमी का सही कारण है. इस पॉलिसी में शामिल आउटिंग के संदर्भों और जोखिम वाले समूहों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने से ईशनिंदा के आरोपों के संभावित टार्गेट को यह जानकारी मिलेगी कि ऐसे आरोप, Meta के नियमों के खिलाफ़ हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा. वास्तव में Meta, “आउटिंग” के खिलाफ़ उन अन्य पॉलिसी लाइन में पहले से ऐसा करता है जिन्हें एन्फ़ोर्स करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ की ज़रूरत होती है. उस पॉलिसी लाइन, जो इस केस में अप्रासंगिक है, में ऐसे कई जोखिमग्रस्त आउटिंग समूहों (जैसे कि LGBTQIA+ के सदस्य, बिना बुर्के वाली महिलाएँ, दलबदलू और युद्धबंदी) की लिस्ट है जो उस पॉलिसी लाइन के दायरे में आते हैं. इसलिए ईशनिंदा के आरोपों के संबंध में उसी नज़रिए को लागू करना, उन अन्य तुलनात्मक पॉलिसी लाइनों के बारे में Meta के यूज़र्स के लिए स्पष्टता के Meta के मौजूदा नज़रिए से अलग नहीं होगा जहाँ जोखिम और सामंजस्य समान दिखाई देते हैं. यह स्पष्टता देने से अप्रत्यक्ष रूप से इससे ऐसे संदर्भों में ईशनिंदा के आरोपी यूज़र्स द्वारा रिपोर्टिंग को बल मिलेगा जहाँ इसके कारण कानूनी और सुरक्षा जोखिम होते हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है. लोगों को दिखाई देने वाले नियमों को ज़्यादा स्पष्ट बनाने से ह्यूमन रिव्यूअर्स उसका ज़्यादा सटीक एन्फ़ोर्समेंट भी कर पाएँगे.
बोर्ड ने Meta से पुरज़ोर रूप से कहा है कि वह लोगों को दिखाई देने वाले अपने नियमों में यह निर्दिष्ट करे कि लोगों के खिलाफ़ ईशनिंदा और स्वधर्मत्याग के आरोप ऐसी कुछ खास जगहों पर प्रतिबंधित हैं जहाँ उनसे कानूनी और सुरक्षा संबंधी जोखिम हो सकते हैं. यह न सिर्फ़ अलग से एक अत्यंत स्पष्ट नियम होगा जो “आउटिंग” की अवधारणा से अलग रहेगा, बल्कि यह नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी के अन्य भागों में जोखिमग्रस्त समूहों को लिस्ट करते समय Meta के नज़रिए के अनुरूप भी होगा. बोर्ड, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा में दी जाने वाली हर एक बात पर विचार-विमर्श नहीं करता. लेकिन न्यूनतम शर्त के रूप में, प्रतिबंधित कंटेंट के प्रासंगिक एलिमेंट, जैसे वे समूह जिनकी सुरक्षा की जाती है, वे लोकेशन जहाँ नियम लागू होते हैं और प्रतिबंध के तहत आने वाली अभिव्यक्ति के प्रकार, से यूज़र्स को ज़्यादा स्पष्टता मिलेगी. इससे Meta की इस चिंता का समाधान भी होगा कि जब वह ईशनिंदा के आरोपों के संभावित टार्गेट को यह बताएगा कि इस तरह का कंटेंट प्रतिबंधित है, तब गलत इरादों वाले लोग नियमों का दुरुपयोग करने की कोशिश करेंगे.
II. वैधानिक लक्ष्य
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाए जाने वाले किसी भी प्रतिबंध में ICCPR में सूचीबद्ध कानूनी लक्ष्यों में से एक या एक से ज़्यादा को पूरा किया जाना चाहिए, जिसमें अन्य लोगों के अधिकारों की रक्षा शामिल है (अनुच्छेद 19, पैरा. 3, ICCPR). इसमें लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार शामिल हैं (अनुच्छेद 6 और 9, ICCPR). बोर्ड इस बात को भी मानता है कि हमले से लोगों की सुरक्षा करना, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार स्टैंडर्ड के तहत एक विधिसम्मत लक्ष्य नहीं माना जाता है. बोर्ड ने पहले यह माना था कि नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी Meta की पॉलिसी, चुनावों के संदर्भ में अन्य लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करने के विधिसम्मत लक्ष्य को पूरा करती है, जैसे वोट देने का अधिकार ( ऑस्ट्रेलियन इलेक्टोरल कमीशन के वोटिंग संबंधी नियम). बोर्ड ने पाया कि “ऑफ़लाइन नुकसान को रोकने और उसे बाधित करने” का पॉलिसी का लक्ष्य, लोगों के जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकारों की सुरक्षा करने के विधिसम्मत लक्ष्य के अनुरूप है.
III. आवश्यकता और आनुपातिकता
ICCPR के आर्टिकल 19(3) के तहत, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार यह ज़रूरी है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध “उनके सुरक्षात्मक कार्य को सही तरीके से पूरा करने वाले होने चाहिए; उनसे उन लोगों के अधिकारों के साथ कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए, जिन अधिकारों से उन्हें सुरक्षात्मक कार्यों का लाभ मिल सकता है; उन हितों के अनुसार सही अनुपात में होने चाहिए, जिनकी सुरक्षा की जानी है” (सामान्य कमेंट सं. 34, पैरा. 34).
बोर्ड ने पाया कि इस केस में कंटेंट को हटाना, आवश्यकता और आनुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप था और पाया कि रबात एक्शन प्लान के हिंसा और भेदभाव को उकसाने का आकलन करने वाले छह कारक, इस पोस्ट से होने वाली हिंसा की आशंका का आकलन करने के लिए मार्गदर्शक हैं. वे कारक हैं अभिव्यक्ति का कंटेंट और रूप, वक्ता का इरादा, वक्ता की पहचान, उसकी पहुँच और तात्कालिक नुकसान की आशंका.
अभिव्यक्ति के कंटेंट और रूप और वक्ता के इरादे के संबंध में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस पोस्ट का कंटेंट स्पष्ट रूप से राजनैतिक उम्मीदवार को ईशनिंदा का आरोपी ठहराने की इच्छा बताता है और वह ऐसा जागरूकता फैलाने के इरादे के किसी संकेत के बिना या ऐसी भाषा की वैधानिकता की चर्चा की इच्छा के संकेत के बिना करता है.
वक्ता की पहचान और उनके कंटेंट की पहुँच के संबंध में, बोर्ड ने नोट किया कि यूज़र कोई सार्वजनिक हस्ती नहीं है जिसका अन्य लोगों पर कोई प्रभाव हो और उसके अपेक्षाकृत रूप से कम फ़ॉलोअर हैं. इसके बावजूद, कंटेंट को पोस्ट किए जाने के समय अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग को पब्लिक पर सेट किया गया था और कंटेंट को लगभग 9,000 यूज़र्स द्वारा लगभग 14,000 बार शेयर किया गया था. इससे पता चलता है कि गैर-सार्वजनिक हस्तियों की अभिव्यक्ति को भी सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में फैलाया जा सकता है और वायरल होने का अनुमान लगाना कठिन है. कंटेंट को पोस्ट करने वाला व्यक्ति किसी बड़े पद पर दिखाई नहीं पड़ता, इसके बावजूद इस पोस्ट की पहुँच ने नुकसान की आशंका बढ़ाई.
बोर्ड मानता है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपों से जुड़े संदर्भ को देखते हुए तात्कालिक नुकसान की आशंका है, जहाँ ऐसे आरोप जान-माल के नुकसान का गंभीर जोखिम और मृत्यु का जोखिम भी उत्पन्न करते हैं. राष्ट्रीय कानूनी प्रतिबंध, संबंधित अभियोजन और तथाकथित निगरानी करने वाले लोगों द्वारा हिंसा का वह संदर्भ, ऊपर दिए गए सेक्शन 1 में बताया गया है (पब्लिक कमेंट PC-29615 और PC-29617 भी देखें).
छह रबात कारकों के परीक्षण को देखते हुए, बोर्ड ने पाया कि विचाराधीन पोस्ट को हटाना आवश्यक और आनुपातिक था.
इसके अलावा, बोर्ड खास तौर पर इस बात से चिंतित है कि Meta के कम्युनिटी स्टैंडर्ड को कई रिव्यूअर्स ने एन्फ़ोर्स किया और सभी ने इस कंटेंट को उल्लंघन नहीं करने वाला पाया. यूज़र्स द्वारा बार-बार रिपोर्ट किए जाने और पाकिस्तान में चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े अपने प्रयासों के भाग के रूप में इस तरह के कंटेंट पर एन्फ़ोर्समेंट को प्राथमिकता देने के Meta के दावों के बावजूद ऐसा हुआ, जबकि इससे ऑफ़लाइन नुकसान का उच्च जोखिम था. इसे सिर्फ़ तभी आंतरिक पॉलिसी विशेषज्ञों को एस्केलेट किया गया और नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े कम्युनिटी स्टैंडर्ड का उल्लंघन करने वाला पाया गया जब कुछ दिनों बाद Meta के HERO सिस्टम ने इस कंटेंट के संभावित रूप से वायरल होने के बाद इसकी पहचान की. कई ह्यूमन रिव्यूअर्स इसे कंटेंट पर सही तरीके से एन्फ़ोर्स करने के पिछले अवसरों में चूक गए, जिससे यह पता चलता है कि रिव्यूअर्स को इस बात की उनके हिसाब से बनाई गई ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जैसे संदर्भों में उल्लंघनों की पहचान कैसे की जाए. चुनाव के संदर्भों में यह खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जहाँ तनाव बढ़ सकता है और अभिव्यक्ति पर अनावश्यक प्रतिबंधों और ऑफ़लाइन नुकसान को रोकने के लिए सटीक एन्फ़ोर्समेंट ज़रूरी है. पाकिस्तान में चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े अपने प्रयासों का मूल्यांकन करते समय, Meta को इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसके कई रिव्यूअर इस पोस्ट पर सटीक एन्फ़ोर्समेंट से कैसे चूक गए और भविष्य में ऐसे जोखिम वाले देशों में चुनाव की निष्पक्षता से जुड़े प्रयासों को ज़्यादा प्रभावी बनाना कैसे सुनिश्चित किया जाए.
जिन देशों में ईशनिंदा को अपराध माना गया है, वहाँ ईशनिंदा के आरोपों से राजनेताओं को गंभीर खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद, चुनाव के विशेष संदर्भ में ईशनिंदा के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएँ हो सकती हैं. Meta को ऐसे कंटेंट पर पॉलिसी के ज़रूरत से ज़्यादा एन्फ़ोर्समेंट के बारे में सावधान रहना चाहिए जो लोगों पर ईशनिंदा का आरोप नहीं लगाता, बल्कि राजनैतिक चर्चाओं का भाग होता है. इस तरह का ज़रूरत से ज़्यादा एन्फ़ोर्समेंट उन संदर्भों में खास तौर पर चिंताजनक होगा जहाँ राजनैतिक अभिव्यक्ति पर सरकार द्वारा पहले ही ऐसे अत्यधिक प्रतिबंध लगाए जाते रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप नहीं हैं. “कुफ़्र” शब्द वाला हर कंटेंट, ईशनिंदा का आरोप नहीं होगा, जैसा कि इस केस जैसी घटनाओं के बारे में शेयर किए गए मिलते-जुलते वीडियो से पता चलता है. इसलिए बोर्ड ने Meta को याद दिलाया कि मानवाधिकारों से जुड़ी उसकी ज़िम्मेदारियों के अनुसार उसे ईशनिंदा के आरोपों का विरोध करने या लोगों को जोखिम में डाले बिना ईशनिंदा से जुड़ी चर्चाओं में शामिल होने के लिए शेयर किए गए कंटेंट में राजनैतिक अभिव्यक्ति की सुरक्षा करनी होगी. यह महत्वपूर्ण है कि मॉडरेटर्स को दी जाने वाली ट्रेनिंग में इस संदर्भ में अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ज़ोर दिया जाए और जब उन्हें सही फ़ैसला लेने के लिए ज़्यादा संदर्भात्मक विश्लेषण की ज़रूरत हो, तब उन्हें फ़ैसलों को ज़्यादा विशेषज्ञता वाली टीमों को एस्केलेट करने की सुविधा मिले.
6. ओवरसाइट बोर्ड का फ़ैसला
ओवरसाइट बोर्ड ने Meta के कंटेंट को हटाने के फ़ैसले को कायम रखा है.
7. सुझाव
कंटेंट पॉलिसी
1. ईशनिंदा के आरोपों के टार्गेट की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, Meta को यह स्पष्ट करने के लिए अपनी नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी को अपडेट करना चाहिए कि यूज़र्स को उन जगहों पर पहचाने जा सकने लोगों के खिलाफ़ ईशनिंदा के आरोप पोस्ट नहीं करने चाहिए जहाँ ईशनिंदा एक अपराध है और/या जहाँ ईशनिंदा के आरोपी लोगों की सुरक्षा को गंभीर जोखिम हैं.
बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta, नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़े अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड की लोगों को दिखाई देने वाली भाषा को यह बदलाव दिखाने के लिए अपडेट कर देगा.
एन्फ़ोर्समेंट
2. जिन लोकेशन पर ईशनिंदा के आरोपों से आरोपी को तात्कालिक नुकसान का जोखिम होता है, वहाँ ईशनिंदा के आरोपों के खिलाफ़ नुकसान पहुँचाने में मदद करने और अपराध को बढ़ावा देने से जुड़ी पॉलिसी का पर्याप्त एन्फ़ोर्समेंट सुनिश्चित करने के लिए, Meta को ऐसी लोकेशन के लिए काम करने वाले शुरुआती रिव्यूअर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए और उन्हें ज़्यादा विशिष्ट एन्फ़ोर्समेंट मार्गदर्शन देना चाहिए ताकि वे ईशनिंदा के आरोपों वाली पोस्ट की बारीकियों और संदर्भों को प्रभावी रूप से पहचान पाएँ और उन पर विचार कर पाएँ.
बोर्ड इस सुझाव को तब लागू मानेगा जब Meta अपडेट किए गए आंतरिक डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जिनमें इस तरह के कंटेंट की बेहतर पहचान के लिए शुरुआती रिव्यूअर्स को ट्रेनिंग दिया जाना दर्शाया गया हो.
*प्रक्रिया संबंधी नोट:
- ओवरसाइट बोर्ड के फ़ैसले पाँच मेंबर्स के पैनल द्वारा लिए जाते हैं और उन पर बोर्ड के अधिकांश मेंबर्स की सहमति होती है. ज़रूरी नहीं है कि बोर्ड के फ़ैसले, सभी सदस्यों की राय दर्शाएँ.
- अपने चार्टर के तहत, ओवरसाइट बोर्ड उन यूज़र्स की अपील रिव्यू कर सकता है, जिनका कंटेंट Meta ने हटा दिया था और उन यूज़र्स की अपील जिन्होंने उस कंटेंट की रिपोर्ट की थी जिसे Meta ने बनाए रखा. साथ ही, बोर्ड Meta की ओर से रेफ़र किए गए फ़ैसलों का रिव्यू कर सकता है (चार्टर आर्टिकल 2, सेक्शन 1). बोर्ड के पास Meta के कंटेंट से जुड़े फ़ैसलों को कायम रखने या उन्हें बदलने का बाध्यकारी अधिकार है (चार्टर आर्टिकल 3, सेक्शन 5; चार्टर आर्टिकल 4). बोर्ड ऐसे गैर-बाध्यकारी सुझाव दे सकता है, जिनका जवाब देना Meta के लिए ज़रूरी है (चार्टर आर्टिकल 3, सेक्शन 4; आर्टिकल 4). जहाँ Meta, सुझावों पर एक्शन लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है, वहाँ बोर्ड उनके लागू होने की निगरानी करता है.
- इस केस के फ़ैसले के लिए, बोर्ड की ओर से स्वतंत्र रिसर्च करवाई गई थी. बोर्ड को Duco Advisers की सहायता मिली, जो भौगोलिक-राजनैतिक, विश्वास और सुरक्षा तथा टेक्नोलॉजी के आपसी संबंध पर काम करने वाली एक एडवाइज़री फ़र्म है. Memetica ने भी रिसर्च संबंधी सेवाएँ दीं, जो ऑनलाइन नुकसान को कम करने के लिए जोखिम परामर्श और खतरे की आशंका से जुड़ी सेवाएँ देने वाला एक डिजिटल इनवेस्टिगेशन ग्रुप है. Lionbridge Technologies, LLC कंपनी ने भाषा संबंधी विशेषज्ञता की सेवा दी, जिसके विशेषज्ञ 350 से भी ज़्यादा भाषाओं में कुशल हैं और वे दुनियाभर के 5,000 शहरों से काम करते हैं.